खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले के 06 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई जांच में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लंघन एवं अनियमितता पाये जाने पर जिले के 06 मेडिकल स्टोर्स के लायसेंस तत्काल प्रभाव से एक निश्चित अवधि के लिए निलंबित कर दिये गये हैं। लायसेंस निलंबित होने के बाद इन मेडिकल स्टोर्स से औषधियों का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देश पर पदेन उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. परेश उपलप के मार्गदर्शन में जिले के मेडिकल स्टोर्स एवं दवा दुकानों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले के 06 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित
औषधि निरीक्षक द्वारा बताया गया है कि औषधि विक्रय संस्थानों के औचक निरीक्षण के दौरान इन दवा दुकानों में औषधियों के क्रय विक्रय दस्तावेजों का मिलान नहीं होना, अवसान तिथि बीत चुकी दवाइयों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाना, योग्य व्यक्ति की अनुपस्थिति और कोल्ड स्टोरेज में संधारित की जाने वाली औषधियों का संधारण उचित तापमान पर नहीं करना जैसी अनियमितताएं पाई गईं। जिसके कारण मैसर्स मिलन मेडीकल लांजी का लाइसेंस 07 दिवस के लिए, मैसर्स श्री कृष्णा मेडिकल स्टोर्स बालाघाट का लाइसेंस 04 दिवस के लिए, मैसर्स प्रियंका फार्मेसी लांजी का लाइसेंस 05 दिवस के लिए, मैसर्स लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स लांजी का लाइसेंस 05 दिवस के लिए, मैसर्स सन्मति मेडिकल एंड जनरल स्टोर बालाघाट का लाइसेंस 02 दिवस के लिए और मैसर्स जय श्री मेडिकल स्टोर्स बालाघाट का लाइसेंस 02 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
निलंबन आदेश के पश्चात इन मेडिकल स्टोरों द्वारा औषधि के क्रय अथवा विक्रय को पूर्णतः अवैधानिक माना जाएगा और यह कृत्य प्रशासनिक/न्यायालयीन कार्यवाही किये जाने योग्य होगा। औषधि निरीक्षक स्वपनिल सिंह एवं जयप्रकाश कुमार द्वारा दवा दुकानों का निरीक्षण किया गया है। बालाघाट जिले के समस्त दवा व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि दुकान संचालन के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का पालन करना सुनिश्चित करें।










Leave a Reply